यदि किसी संविदा के स्थान नई संविदा की जाए, या निरस्त या परिवर्तित की जाए तो मूल संविदा निष्पादित करने की आवश्यकता नहीं होती।
2.
परस्पर करार द्वारा:-जब संविदाकारी पक्ष इलक संविदा के स्थान पर नई संविदा लाने, या इसे रद्द करने या बदलने पर सहमत हो जाएं, तो मूल
3.
यदि किसी संविदा के स् थान नई संविदा की जाए, या निरस् त या परिवर्तित की जाए तो मूल संविदा निष् पादित करने की आवश् यकता नहीं होती।
4.
आदिम जाति कल्याण विभाग के विभागीय छात्रावास / आश्रमों में पदस्थ संविदा अधीक्षकों को वर्तमान संविदा अवधि समाप्त होने पर नई संविदा अवधि के लिए संविदा वेतन 7000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित करने का निर्णय।
5.
परस् पर करार द्वारा:-जब संविदाकारी पक्ष इलक संविदा के स् थान पर नई संविदा लाने, या इसे रद्द करने या बदलने पर सहमत हो जाएं, तो मूल संविदा खत् म हो जाती है।